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विधि-व्यवस्था डियूटी में रहने वाले को खाकी वर्दी मे रहने की दी सख्त आदेश 

पुलिस अधीक्षक ने कंबाईंड वर्दी का उपयोग करने वाले जिलाबल के पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों द्वारा कार्यालय कार्य / गश्ती / कोर्ट डियुटी / संतरी / यातायात / कैदी डियुटी / साधारण छापामारी एवंअन्य विधि-व्यवस्था डियूटी में रहने वाले को खाकी वर्दी मे रहने की दी सख्त आदेश 

झारखंड नामा /संवाददाता /पाकुड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी पत्र के अलोक मे पुलिस अधीक्षक ने बताया है की ऐसा देखा जा रहा है कि पाकुड़ जिलाबल के पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों द्वारा कार्यालय कार्य / गश्ती / कोर्ट डियुटी / संतरी / यातायात / कैदी डियुटी / साधारण छापामारी एवं अन्य विधि-व्यवस्था डियूटी में कंबाईंड वर्दी (Camouflage Uniform ) का उपयोग किया जा रहा है जो कि अनुचित है उक्त परिप्रेक्ष्य में पाकुड़ जिला के सभी पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों को आदेश दिया जाता है कि कार्यालय कार्य / गश्ती / कोर्ट डियुटी / संतरी / यातायात / कैदी डियुटी / साधारण छापामारी एवं अन्य विधि-व्यवस्था डियूटी में केवल खाकी वर्दी ही धारण करेंगे। उपरोक्त आदेश केअवहेलना करने वाले पदाधिकारी / कर्मियों के विरूद्ध कठोर अनुसाशनिक कार्रवाई की जायेगी ।

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Author: Jharkhand Nama

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