शिकायत आवेदन लेकर भटकते रहे शिकायत कर्ता और विपक्षी जबरन दखल को हाबी

मौजा महेशपुर के जयपुर जमाबंदी 7 के दाग 807 रकवा 10कट्ठा 7धुर भूमि पर जबरन दखल दिहानी का लगा आरोप

क्रिoमिसo वाद संख्या -394/2023 पर जारी हुआ विधि व्यवस्था संधारण का निर्देश इसी अलोक पर द्वितीय पक्ष ने दखल दिहानी को हो गए बेताब

झारखंड नामा पाकुड़ / पाकुड़ मुख्यालय पहुंच कर शिकायत कर्ता युसूफ शेख गांव जयपुर थाना महेशपुर ने पाकुड़ पुलिस अधीक्षक के नाम लिखित आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुचे थे जहा उनके शिकायत को नहीं लिया गया और उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाने की सलाह देकर वापस भेज दिया गया जिनसे परेशान होकर शिकायत कर्ता पाकुड़ उपायुक्त कार्यालय मे शिकायत दर्ज़ करने पहुचे जहाँ पर शिकायत लेने वाले उपलब्ध नहीं थे इस प्रकार शिकायत कर्ता ने डाक के माध्यम से शिकायत को प्रेषित किया मामला जमीन विवाद को लेकर है यह की प्रथम पक्षो के द्वारा जमीन विक्रय केवला के डीड संख्या 3892 द्वारा रकवा -0-08-31/2भूमि दिनांक 22/08/2007 एवं लगान रशीद समर्पित किया गया था द्वितीय पक्ष ने भी उक्त जमीन को विक्रय केवाला 413 दिनांक 31/01/2008 के माध्यम से क्रय करते हुए अंचल सीरिस्ता मे दाखिल ख़ारिज वाद1285दिनांक 04/02/2023 के माध्यम से नामांतरण करवा कर उक्त जमीन का भोग दखल करते आ रहे है सवाल यह भी है की जब द्वितीय पक्ष ने 2008 मे जमीन का विक्रय केवाला सम्पादित किया था तो फिर फरवरी 2023 मे मुटेशन नामांतरण वाद 1285/2023 जो काफ़ी सवालों को जन्म देती है आखिर डीड सम्पादित होने के 15साल वाद नामांतरण वाद की स्वीकृति बड़े संशय को जन्म दे रही है वही शिकायत कर्ता युसूफ शेख का कहना है अंचल अधिकारी महेशपुर के द्वारा 2007 मे मैन्युल तरीके से मेरे नाम से पंजी 2 मे दर्ज़ था और हमें प्रधान के माध्यम से इस जमीन का रशीद भी कटवाते थे बिपक्षी अपने चतुराई से पूर्व के खतियान को इधर उधर करते हुए मनमानी तरीके से नियम बिरुद्ध कार्य को अंजाम देने पर तुले है

इस मामले पर पाकुड़ अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय मे क्रिoमिसo वाद 394/2023के विचारण के दौरान द्वितीय पक्ष के हित मे रिक्त एवं प्रथम पक्ष के हित बिरुद्ध अत्यंतिक का आदेश दिनांक 17/10/23 को पारित किया गया है इस पारित आदेश के अलोक मे अनुमंडल पदाधिकारी का निर्देश पत्र महेशपुर थाना प्रभारी को प्राप्त हुआ था की उक्त जमीन पर विधि व्यवस्था को संधारण करें इस आदेश पर द्वितीय पक्ष ने ईटा बालू गिट्टी के साथ जमीन पर घेरा बंदी का कार्य प्रारम्भ कर दिए शिकायत कर्ता युसूफ शेख ने बताया की मे सभी जगह गुहार लगाई पर सभी जगह एक ही बात कही गई अनुमंडल पदाधिकारी का निर्देश मिला है हम लोग कुछ नहीं कर सकते है और इसी प्रकार महेशपुर थाना के पुलिसबल और सअनि के उपस्तिथि मे जमीन की दखल दिहानी जैसे हालात उत्पन्न होने लगे प्रथम पक्ष ने विरोध किया तो उन्हें गाली गलौज की जाने की बात शिकायत मे दर्ज़ की है

 

 इस मामले पर महेशपुर थाना प्रभारी आनंद पंडित ने मोबाइल से बात कर जानकारी लेने पर बताया गया की अनुमंडल पदाधिकारी के प्राप्त आदेश के अलोक मे विधि व्यवस्था संधारण का निर्देश है जबकि द्वितीय पक्ष घेराबंदी पर लगे हुए थे उन्हें कार्य रोकने के लिए कहा गया है और उभय पक्ष को अनुमंडल पदाधिकारी के पास पुनः भेजा जायेगा पुलिस के विरुद्ध लगाया गया आरोप निराधार है 

 

इस मामले पर अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित से जानकारी लेने पर बताया गया की प्रतिदिन इस तरह के कई मामले आते है इस मामले को पुनः जांच पड़ताल करवा कर इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

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Author: Jharkhand Nama

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