हाईकोर्ट ने अनिल कुमार सिंह को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। साथ ही मुआवजा की राशि दोषी अधिकारी से वसूलने का निर्देश दिया है।

झारखंड हाई कोर्ट ने थाना में युवक को टॉर्चर करने के मामले सुनाया फैसला, दिया यह आदेश

झारखंड हाई कोर्ट ने लातेहार के अनिल कुमार सिंह को नक्सली के संदेह में गारू थाने के तत्कालीन प्रभारी रंजीत कुमार यादव द्वारा घर से उठाकर उसे थाना में टॉर्चर करने के मामले की CID जांच को लेकर दाखिल क्रिमिनल रिट पर मंगलवार को फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने अनिल कुमार सिंह को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। साथ ही मुआवजा की राशि दोषी अधिकारी से वसूलने का निर्देश दिया है।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के डी ज़ी पी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने उनसे पूछा था कि इस मामले में दोषी के खिलाफ क्यों नहीं उचित कार्रवाई की गई।

वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शैलेश कुमार पोद्दार ने कोर्ट को बताया था कि अनिल कुमार सिंह को गारू थाने के तत्कालीन प्रभारी रंजीत कुमार यादव ने उसके घर से उठाकर दो दिनों तक उसे थाने में रखा था और उसे काफी टार्चर किया था। मारपीट करने के साथ उसके पिछले प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल भी डाला गया था।

इस संबंध में अनिल कुमार ने थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया था। बाद में सात माह बाद रंजीत कुमार यादव के एफ आई आर दर्ज की गई लेकिन अब तक तत्कालीन थाना प्रभारी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है इस मामले पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना को संज्ञान में लेते हुए ट्वीट कर पुलिस अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि जिस थाने में रंजीत कुमार यादव के खिलाफ मामला दर्ज है, उसके वे थाना प्रभारी थे। ऐसे में उस थाने में मामले की जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठेगा। इसलिए मामले को सीआई डी या किसी स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए।

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Author: Jharkhand Nama

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