स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क

स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क

झारखंड नामा अमित कुमार दास (पाकुड़) :अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची एवं उपायुक्त, पाकुड़ के निर्देशानुसार वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा-2026 का आयोजन दिनांक 03 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए पाकुड़ जिला अंतर्गत कुल 23 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, प्रेक्षक, पुलिस पदाधिकारी तथा गश्ती दल दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ साईमन मरांडी ने परीक्षा अवधि के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 03 फरवरी 2026 को परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व से लेकर 23 फरवरी 2026 को संध्या 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा अवधि में परीक्षा केन्द्रों के 500 गज क्षेत्र के भीतर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, भीड़ लगाने अथवा अनावश्यक रूप से भ्रमण करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा परंपरागत हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फरसा आदि लेकर चलना, प्रदर्शन करना या उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार के जुलूस, रैली, सभा, धरना- प्रदर्शन या अन्य सामूहिक गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक लगाई गई है। परीक्षा कार्य से संबंधित पदाधिकारी, कर्मी, परीक्षार्थी, प्रतिनियुक्त पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना अथवा परीक्षार्थियों को अनुचित सहायता प्रदान करना दंडनीय होगा ज्ञातव्य है कि पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिका आम चुनाव 2026 के लिए मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 निर्धारित है। नगर परिषद क्षेत्र के कुछ परीक्षा केन्द्रों पर ही मतदान केन्द्र भी अवस्थित हैं। इसको ध्यान में रखते हुए दिनांक 23 फरवरी 2026 को आम मतदाताओं, मतदान कर्मियों, निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं पुलिस बल के लिए निषेधाज्ञा में आवश्यक शिथिलता प्रदान की गई है। अन्य सभी व्यक्तियों के लिए निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि परीक्षा के सुचारु संचालन एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

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Author: Jharkhand Nama

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