ट्रैफ़िक और चेकनाका पार करते मुख्य शहर से बालू की तस्करी आखिर मास्टर माइंड है कौन 

पाकुड़ जिले मे एन जी टी की धज्जियाँ उड़ाता हुआ डाला बॉडी ट्रक और हाइवा

पाकुड़ मुख्यालय की सड़को पर सरपट दौड़ता बालू लदा ट्रक हाइवा 

ट्रैफ़िक और चेकनाका पार करते मुख्य शहर से तस्करी आखिर मास्टर माइंड है कौन 

झारखंड नामा ब्यूरो पाकुड़ :पाकुड़ जिले मे एन जी टी की धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही है और पाकुड़ मुख्यालय मे सैकड़ो हाइवा और डाला बॉडी ट्रक से बालू की तस्करी लगातार जारी है आखिर ज़िला खनन विभाग इस अधिनियम से खिलवाड़ कर रहे है या इनके लिए कोई स्पेशल आदेश है यह मास्टर माइंड या बालू माफिया को पता है

क्या है नियम :-

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (NGT Act, 2010) पूरे भारत में लागू होता है

लागू क्षेत्र

यह एक केंद्रीय कानून है, इसलिए यह भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है।

NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से जुड़े मामलों के तेज निपटारे के लिए की गई थी।

NGT की बेंच कहाँ-कहाँ हैं

पूरा देश 5 ज़ोन में बंटा है और हर ज़ोन के लिए अलग बेंच है:

यानी आप बिहार में रहते हैं तो आपके पर्यावरण से जुड़े मामले NGT की पूर्वी ज़ोन बेंच, कोलकाता में सुने जाएंगे।

खास बात

NGT Act के तहत 7 कानून आते हैं जैसे जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 आदि। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिकार अधिनियम 2006 इसके दायरे में नहीं आते NGT Act जम्मू-कश्मीर से लेकर अंडमान-निकोबार तक पूरे भारत में लागू है। इसके बाबजूद बालू की तस्करी कोई विशेष पैकेज या आदेश से एक सवाल है?

Jharkhand Nama
Author: Jharkhand Nama

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